छत्तीसगढ़ में अब कागज पर नहीं मिलेगी छुट्टी, HRIMS पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन

DPI का सख्त आदेश, ऑफलाइन अवकाश मंजूरी होगी अमान्य; DEO और BEO की जिम्मेदारी तय
रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में छुट्टी लेने की प्रक्रिया को लेकर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। विभाग में कागजी आवेदन के जरिए अवकाश लेने की व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई है। अब अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी किसी भी तरह की छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से HRIMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने 23 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
जून में भी जारी हुए थे निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग ने जून 2026 में ही सभी जिलों को निर्देश दिए थे कि अवकाश के लिए आवेदन करने से लेकर उसकी स्वीकृति तक की प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाए। इसके बावजूद कई जिलों में निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। शिक्षक कागज पर आवेदन देकर छुट्टी ले रहे थे और जिला व विकासखंड स्तर के अधिकारी उन आवेदनों पर हस्ताक्षर कर अवकाश स्वीकृत कर रहे थे।
इसकी जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय तक पहुंचने के बाद 23 अक्टूबर को दोबारा सख्त आदेश जारी किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिला और ब्लॉक स्तर पर किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन पर मंजूरी भी मान्य नहीं
नए आदेश में व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अब केवल HRIMS पोर्टल के माध्यम से किए गए आवेदन और निर्धारित प्रक्रिया के तहत मिली स्वीकृति को ही मान्य माना जाएगा। यदि किसी अधिकारी द्वारा ऑफलाइन आवेदन के आधार पर छुट्टी स्वीकृत की जाती है, तो ऐसी मंजूरी अमान्य मानी जाएगी।
DEO और BEO को पालन कराने की जिम्मेदारी
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में आदेश का सख्ती से पालन कराएं। ब्लॉक स्तर पर भी ऑनलाइन अवकाश व्यवस्था लागू करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसका उद्देश्य छुट्टी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना और नियमों के विपरीत कागजी आवेदनों के जरिए अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था पर रोक लगाना है।






