रायगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, देव स्वीट्स से 22.5 हजार की मिठाई जब्त; लोटे चोको पाई के एक बैच की बिक्री पर रोक

रायगढ़। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है। शहर के अलग-अलग मिठाई और खाद्य प्रतिष्ठानों में निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलने पर कार्रवाई की गई। सोनूमुड़ा स्थित देव स्वीट्स से करीब 22,500 रुपये कीमत की मिठाइयां जब्त की गईं, जबकि अन्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।
देव स्वीट्स में जांच के दौरान मिली अनियमितताएं
सोनूमुड़ा स्थित देव स्वीट्स में जांच के दौरान विभागीय टीम ने पेड़ा, चमचम सहित विभिन्न मिठाइयों की जांच की। विभाग के अनुसार, यहां कुछ मिठाइयों के निर्माण में दूध की जगह दूध पाउडर और वनस्पति तेल के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई। इसके अलावा पैकेट में निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और प्रतिष्ठान का पता जैसी जरूरी जानकारी भी दर्ज नहीं मिली।
कार्रवाई के दौरान करीब 15 पेटी तैयार मिठाइयां जब्त की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 22,500 रुपये बताई गई है। प्रतिष्ठान संचालक को साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन की समय-सीमा दी गई है।
अलंकार होटल से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने
विभाग की टीम ने गोपी टॉकीज रोड स्थित अलंकार होटल का भी निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सरिता पटेल और नमूना सहायक सुमन अग्रवाल ने यहां से बेसन पापड़ी, बूंदी लड्डू और कालाकंद के नमूने लिए। इन नमूनों को गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
ममता फाइन में साफ-सफाई को लेकर नोटिस
सुभाष चौक स्थित ममता फाइन के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई में कमी पाई गई। इसके अलावा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक साथ रखे जाने की स्थिति भी सामने आई। विभाग ने प्रतिष्ठान संचालक को नोटिस जारी किया है। यहां से तेल और ग्रेवी के नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं।
विभागीय अधिकारियों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों से स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
लोटे चोको पाई के एक बैच की बिक्री पर रोक
खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोटे चोको पाई के एक विशेष बैच को असुरक्षित पाए जाने के बाद उसकी खरीद-बिक्री और भंडारण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ताओं से भी संबंधित बैच का उत्पाद नहीं खरीदने और उसका सेवन नहीं करने की अपील की गई है।
विभाग के अनुसार, लोटे चोको पाई 168 ग्राम, बैच नंबर एनएम 10 डी सी 2, जिसका एफएसएसआई नंबर 10014042001580 बताया गया है, का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। भोपाल स्थित कैली-लैब्स प्राइवेट लिमिटेड की जांच रिपोर्ट में इसे असुरक्षित पाए जाने की जानकारी दी गई है।
विक्रेताओं को स्टॉक रोकने के निर्देश
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी सुधार चौधरी के अनुसार जिले के थोक और फुटकर खाद्य विक्रेताओं को संबंधित बैच की खरीद-बिक्री और भंडारण तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन दुकानदारों के पास इस बैच का स्टॉक उपलब्ध है, उन्हें उसे अलग रखने और कंपनी को वापस करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने उपभोक्ताओं से खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकेट पर बैच नंबर, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी की जांच करने की अपील की है।






