छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, सरचार्ज माफी योजना की अवधि बढ़ी, नई दर व्यवस्था पर भी दिया स्पष्टीकरण

रायपुर, 29 जून 2026। विष्णुदेव साय ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। इस अवधि में बकाया बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले से लंबे समय से बकाया बिल जमा नहीं कर पाने वाले हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने अपील की है कि उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाकर अपना बकाया बिल समय पर जमा करें।
बकाया बिल पर सरचार्ज माफी से मिलेगी राहत
बढ़ाई गई योजना अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर लगने वाला सरचार्ज पूरी तरह माफ रहेगा। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को राहत देना और आर्थिक बोझ कम करना है।
बिजली कंपनी ने नई दर व्यवस्था पर दिया स्पष्टीकरण
इधर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने स्पष्ट किया है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) द्वारा लागू नई व्यवस्था उपभोक्ता हित में है।
कंपनी ने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ माध्यमों में “दोहरे झटके” या “रोजाना ब्याज” जैसी बातें पूरी तरह भ्रामक हैं।
पुरानी व्यवस्था में क्या थी समस्या
पहले नियमों के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता तय तारीख के बाद 1-2 दिन भी देरी करता था, तो उससे पूरे महीने का 1.5% सरचार्ज वसूला जाता था। इसे उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदेह बताया गया।
नई व्यवस्था से पारदर्शी गणना
नई व्यवस्था में अब विलंब अधिभार 0.04% प्रतिदिन की दर से लगाया जाएगा।
- 1 दिन की देरी पर केवल 0.04% शुल्क
- 30 दिन की देरी पर अधिकतम 1.2% शुल्क
यह पुरानी व्यवस्था के 1.5% सरचार्ज से कम है।
भ्रामक खबरों से सावधान रहने की अपील
पावर कंपनी ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था में दरें कम हुई हैं, बढ़ी नहीं हैं। इसलिए इसे गलत तरीके से प्रस्तुत करना भ्रामक है।
कंपनी ने जनता से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और भ्रम फैलाने वाली खबरों से बचें।








