Uncategorised

रायगढ़ नगर निगम ने ठेकेदारों पर कड़ा रुख अपनाया, निलामेश मेन पावर और यशराज स्टील्स ब्लैकलिस्टेड

Advertisement
Advertisement
Advertisement

सफाई और सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर ठेकेदारों पर सख्ती

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर पालिक निगम ने कार्यों में लापरवाही और अनुबंध उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। निगम कमिश्नर बृजेश सिंह क्षत्रिय के निर्देश पर सफाई ठेकेदार निलामेश मेन पावर प्राइवेट लिमिटेड और सीसी सड़क निर्माण में लापरवाही करने वाली यशराज स्टील्स फर्म को आगामी 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।

कार्यों की सतत समीक्षा और गुणवत्ता पर जोर

नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर में चल रहे नाला-नाली, सीसी सड़क, चबूतरा, सामुदायिक भवन निर्माण और डामरीकृत सड़क सहित सभी निर्माण कार्यों की सतत समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान उप अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालन अभियंता से प्रगति की जानकारी ली जाती है।

सफाई कार्यों में लगातार लापरवाही, कर्मचारियों के वेतन एवं ईपीएफ का समय पर भुगतान न करना और दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर निलामेश मेन पावर प्रा. लि. को ब्लैकलिस्ट किया गया।

निलामेश मेन पावर पर अनुबंध उल्लंघन के गंभीर आरोप

निगम के आदेश के तहत बिलासपुर स्थित कंपनी निलामेश मेन पावर प्रा. लि. का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। कंपनी को आगामी 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट करते हुए अमानत राशि भी राजसात कर ली गई।

अनुबंध के अनुसार हर माह 7 तारीख तक कर्मचारियों का वेतन देना अनिवार्य था, लेकिन कंपनी ने सितंबर 2025 से जनवरी 2026 तक देरी से भुगतान किया। इसके अलावा, एजेंसी ने कर्मचारियों को सुरक्षा जैकेट, एप्रोन और फोटोयुक्त पहचान पत्र उपलब्ध नहीं कराए। फर्म के पास अनुबंध की शर्त अनुसार तीन माह का भुगतान वहन करने की क्षमता नहीं थी और श्रमिक लाइसेंस भी समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया।

निगम प्रशासन का स्पष्ट संदेश

कमिश्नर बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कहा कि विकास कार्यों और आवश्यक सेवाओं में किसी भी प्रकार का प्रशासनिक व्यवधान स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिए कि सभी ठेकेदारों की निरंतर निगरानी की जाए और लापरवाही मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए।

नगर निगम ने स्पष्ट किया कि ब्लैकलिस्टिंग के साथ-साथ निगम के किसी भी शेष दायित्व या दंड की वसूली अनुबंध और नियमों के अनुसार जारी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि संयुक्त संचालक (बिलासपुर) और सहायक श्रमायुक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button