CG Dhan Kharidi Token: किसानों को बड़ी राहत, 5–6 फरवरी तक फिर खुले धान खरीदी केंद्र

मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों को मिला अतिरिक्त अवसर
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन ने धान खरीदी व्यवस्था में अहम राहत दी है। किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने धान विक्रय के लिए दो अतिरिक्त दिवस 05 और 06 फरवरी 2026 निर्धारित किए हैं। यह फैसला उन किसानों के लिए संजीवनी साबित होगा, जो तय समय में किसी कारणवश धान नहीं बेच पाए थे।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए आदेश जारी
छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किसानों को धान विक्रय के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र किसान वंचित न रह जाए।

पहले 31 जनवरी थी अंतिम तारीख
शासन के आदेश के अनुसार पहले धान खरीदी की अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित थी। लेकिन जमीनी स्तर पर सामने आई समस्याओं और किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने दो दिन की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।
तीन श्रेणी के किसानों को मिलेगा लाभ
यह अतिरिक्त राहत विशेष रूप से तीन श्रेणियों के किसानों को दी गई है। पहली श्रेणी में वे किसान शामिल हैं, जिन्होंने 10 जनवरी 2026 के बाद टोकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन सत्यापन समय पर नहीं हो पाया। दूसरी श्रेणी में वे किसान हैं, जिनका सत्यापन तो हुआ, लेकिन तय तारीख तक धान खरीदी नहीं हो सकी। वहीं तीसरी श्रेणी में वे किसान आते हैं, जिन्हें 28, 29 और 30 जनवरी 2026 को टोकन मिला था, लेकिन किसी कारणवश वे धान विक्रय नहीं कर पाए।
05 और 06 फरवरी को होगी खरीदी
शासन के निर्णय के अनुसार अब 05 फरवरी 2026 और 06 फरवरी 2026 को इन किसानों से धान खरीदी की जाएगी। इससे हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक टोकन होने के बावजूद केंद्रों तक धान नहीं पहुंचा सके थे।
प्रशासन को दिए गए स्पष्ट निर्देश
राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी के दौरान बारदाने, हमाल, परिवहन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अपर सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी
यह आदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर सचिव भूपेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा जारी किया गया है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि खरीदी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सुचारु व्यवस्था के साथ संचालित की जाए।
जमीनी स्तर पर किसानों में संतोष
सरकार के इस फैसले से ग्रामीण अंचलों में किसानों के बीच संतोष का माहौल है। किसानों का कहना है कि समय बढ़ने से अब वे बिना दबाव के अपना धान समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे और उनकी मेहनत की सही कीमत मिल पाएगी।












