Supreme Court : पैलेट गन पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल का अधिकार है और जब तक संबंधित नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना उचित नहीं होगा।
घायलों को बेहतर इलाज देने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
केंद्र सरकार से मांगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ ने पैलेट गन के उपयोग संबंधी दिशा-निर्देशों पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही अदालत ने प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर तैनात बल के गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं।
याचिका में क्या कहा गया?
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 20 जुलाई को आयोजित छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल से वे घायल हुए थे। उन्होंने अदालत से पैलेट गन के उपयोग पर रोक लगाने और इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी।
सुनवाई में अदालत की टिप्पणी
अदालत ने कहा कि पुलिस के पास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे साधनों के उपयोग का अधिकार होता है। हालांकि, इस मामले में पैलेट गन के इस्तेमाल के नियमों और प्रक्रिया पर केंद्र सरकार का पक्ष जानना आवश्यक है।







