छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा गैंगरेप, हत्या और लूट मामले में दो दोषियों को चार-चार बार आजीवन कारावास

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जांजगीर-चांपा। गैंगरेप, हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी रोहन पाण्डू और राजेंद्र सूर्या को चार-चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गैंगरेप की धारा में दोनों दोषियों को उनके प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया गया है।

नींद की गोलियां खिलाकर दिया वारदात को अंजाम

मामला 12 फरवरी 2023 की रात यादव चौक, जांजगीर का है। अभियोजन के अनुसार दोनों आरोपियों ने पहले मृतका के भाई के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। उसके बेहोश होने के बाद कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी।

जेवर, मोबाइल और स्कूटी भी लूटी

वारदात के बाद आरोपियों ने घर से जेवर, तीन मोबाइल फोन और स्कूटी भी लूट ली थी। पुलिस ने जांच के दौरान लूटे गए सामान और स्कूटी को बरामद किया।

48 घंटे में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रोहन पाण्डू को 48 घंटे के भीतर कवर्धा के कुंडा बाजार से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने मामले में अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

22 गवाहों और फॉरेंसिक साक्ष्यों ने मजबूत किया अभियोजन का पक्ष

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। साक्ष्यों और गवाहियों के परीक्षण के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को गैंगरेप, हत्या, लूट और गृह-अतिचार सहित संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया।

अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास और अर्थदंड

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों दोषियों को संबंधित अपराधों के लिए अलग-अलग आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। गैंगरेप के अपराध में दोनों को प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया गया है।

अदालत का यह फैसला जघन्य अपराधों के मामलों में कानून की सख्ती और गंभीर अपराधों के प्रति न्यायपालिका की कठोरता को दर्शाता है।

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