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रायगढ़: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

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रायगढ़। जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में हुई एक दर्दनाक घटना में अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामूली विवाद से शुरू हुआ झगड़ा एक महिला की जान ले बैठा।

घटना का विवरण

यह घटना 16 अक्टूबर 2023 की है। आरोपी पुलुराम कुम्हार (65 वर्ष) का रात लगभग 9 बजे पत्नी सुकरी बाई कुम्हार से खाना नहीं बनाने की बात पर विवाद हुआ। गुस्से में आए पुलुराम ने पत्नी को बुरी तरह से हाथ-पैरों से पीट दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

अगली सुबह का खुलासा

अगली सुबह मृतका के भाई नंदलाल कुम्हार को बहन की मौत की खबर मिली। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने सुकरी बाई को खाट पर मृत अवस्था में पाया, जिनके चेहरे और गले पर चोट के स्पष्ट निशान थे। पड़ोसियों ने भी पुष्टि की कि रात में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था।

अदालत का फैसला

सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने पुलुराम कुम्हार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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