Chhattisgarh Dharm Swatantraya Act : छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू, राजपत्र में अधिसूचना जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब पूरी तरह लागू हो गया है। राज्य सरकार ने नियम, प्रक्रियाओं और प्रावधानों के साथ इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह कानून पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। अब अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों में नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, धर्म परिवर्तन से संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं, अनुमति, सूचना और कार्रवाई की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं।
24 धाराओं में तय की गई प्रक्रिया
नए नियम चार भागों और कुल 24 धाराओं में विभाजित हैं। इनमें धर्म परिवर्तन की सूचना, आवेदन, अनुमति, जांच और संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
अवैध धर्मांतरण पर होगी कार्रवाई
राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद अब प्रदेशभर में अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों में इसी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि नए प्रावधानों का उद्देश्य कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना है।








