छत्तीसगढ़

EWS भूमि नियमों की अनदेखी पर ग्रीन पार्क कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन निरस्त

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कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच के बाद प्रशासन की कार्रवाई, भूखंडों की खरीदी-बिक्री पर भी रोक

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित भूमि से जुड़े नियमों के पालन में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्राम बड़े अतरमुड़ा स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी के विकासकर्ता के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। साथ ही कॉलोनी के भूखंडों की खरीदी-बिक्री पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है।

कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच

जानकारी के अनुसार कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर कॉलोनी के संबंध में जांच कराई गई। जांच के दौरान EWS वर्ग के लिए आरक्षित भूमि से जुड़े नियमों के पालन तथा आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता की पड़ताल की गई।

जांच में नियमों के अनुपालन और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद प्रशासन ने कॉलोनी रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की।

विकासकर्ता अभिषेक अग्रवाल का रजिस्ट्रेशन निरस्त

प्रशासनिक कार्रवाई के तहत कॉलोनी विकासकर्ता अभिषेक अग्रवाल के नाम से दर्ज कॉलोनी रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही कॉलोनी में स्थित भूखंडों के क्रय-विक्रय पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।

15 प्रतिशत EWS भूमि को लेकर मांगा गया था जवाब

एसडीएम महेश शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान कॉलोनी विकासकर्ता से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज और स्पष्टीकरण मांगा गया था।

प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बाद अब कॉलोनी के भूखंडों की रजिस्ट्री और खरीदी-बिक्री पर रोक प्रभावी रहेगी। आगे की प्रक्रिया संबंधित दस्तावेजों और नियमों के अनुपालन की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी।

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