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छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी किया है।

पुलिस, वन और जेल विभाग में मिलेगा लाभ

सरकार के इस निर्णय का लाभ मुख्य रूप से पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मिलेगा। इन भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।

इस फैसले से सेना में सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे। सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त अनुशासन, प्रशिक्षण और कार्य अनुभव का लाभ पुलिस, वन एवं जेल विभाग की नौकरियों में भी मिल सकता है।

चार साल की सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीर पात्र

इस व्यवस्था के तहत अग्निवीर के रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके युवा आरक्षण के दायरे में आएंगे। सेवा पूरी करने के बाद वे राज्य की निर्धारित तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।

हालांकि, आरक्षण का लाभ लेने के लिए संबंधित भर्ती की अन्य निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना भी जरूरी होगा। पद, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी संबंधित भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट होगी।

सेवा पूरी होने के बाद रोजगार का रास्ता

अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को भारतीय सेना में चार वर्ष की सेवा का अवसर मिलता है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सभी अग्निवीरों को सेना में नियमित नियुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में सेवा के बाद रोजगार उनके लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन जाता है।

छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से ऐसे युवाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त अवसर मिलेगा। पूर्व अग्निवीरों को अब पुलिस, वन और जेल विभाग की तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण के जरिए सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल सकेगा।

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