छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शासन की पैरवी के लिए 23 पैनल लॉयर नियुक्त, दो साल का होगा कार्यकाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायालयीन मामलों में शासन का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए 23 अधिवक्ताओं को पैनल लॉयर नियुक्त किया है। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, सभी नियुक्तियां दो वर्ष के लिए की गई हैं।
इन नियुक्तियों से राज्य शासन से जुड़े विभिन्न न्यायिक प्रकरणों में सरकारी पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त विधिक सहयोग उपलब्ध होगा।
कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगी अवधि
विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश के मुताबिक, नवनियुक्त पैनल लॉयर का कार्यकाल नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से नहीं, बल्कि संबंधित अधिवक्ता के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से शुरू होगा। सभी अधिवक्ताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा।
उनके कामकाज, जिम्मेदारियों और दायित्वों का निर्धारण छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल में दिए गए संबंधित प्रावधानों के तहत किया जाएगा।
हाईकोर्ट में सरकारी मामलों की करेंगे पैरवी
नवनियुक्त अधिवक्ता बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्य शासन से संबंधित न्यायिक मामलों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े प्रकरणों में उन्हें पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी।
इसमें न्यायालय के समक्ष शासन का विधिक पक्ष रखना, आवश्यक दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुत करना तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना शामिल हो सकता है।
हालांकि, उपलब्ध आदेश के विवरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस अधिवक्ता को कौन-सा विभाग या विशिष्ट प्रकरण सौंपा जाएगा। इन नियुक्तियों के माध्यम से राज्य सरकार को हाईकोर्ट में लंबित और आगामी न्यायिक मामलों में अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त विधिक सहायता मिलेगी।






