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डीईओ से अभद्र व्यवहार करने वाले लिपिक पर कार्रवाई — शिक्षा विभाग ने किया निलंबित, एफआईआर भी दर्ज

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रायगढ़। जिले में शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी की अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुड़ुमकेला (विकासखंड घरघोड़ा) में पदस्थ सहायक ग्रेड–03 प्रदीप सिंह को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) डॉ. के. वी. राव से अभद्र व्यवहार करने और धमकी देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, उनके खिलाफ चक्रधरनगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, प्रदीप सिंह ने अपनी पदोन्नति को लेकर डीईओ पर दबाव बनाया और फोन व कार्यालय दोनों माध्यमों से लगातार संपर्क कर प्रमोशन की मांग की। जब डीईओ ने उन्हें नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि वे वर्तमान में पदोन्नति के पात्र नहीं हैं, तो लिपिक गुस्से में आ गया। उसने फोन पर गाली-गलौज और अपशब्दों का प्रयोग किया, साथ ही डीईओ के निजी व्हाट्सएप नंबर पर आपत्तिजनक व धमकी भरे संदेश भी भेजे।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने तत्काल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी लिपिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 296 और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वहीं, शिक्षा विभाग ने प्रदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। डीईओ कार्यालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि विभाग में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, अपमानजनक आचरण या मर्यादा भंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विभाग ने सभी शिक्षकों, प्राचार्यों और कर्मचारियों को आचार संहिता तथा शिष्टाचार का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शिक्षा व्यवस्था की गरिमा और अनुशासन कायम रह सके।

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