⚙️ रायगढ़ के 7 उद्योगों पर कार्रवाई, सुरक्षा लापरवाही पर 11 लाख से अधिक का जुर्माना

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में औद्योगिक हादसों के सिलसिले पर अब सख्ती शुरू हो गई है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने वाले 7 उद्योगों पर कुल ₹11 लाख 12 हजार का जुर्माना लगाया है। विभाग ने यह कार्रवाई अक्टूबर माह में हुए हादसों के बाद किए गए निरीक्षण के आधार पर की है।
निरीक्षण में पाया गया कि इन उद्योगों ने कारखाना अधिनियम 1948 के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया था, जिसके चलते अपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दर्ज किए गए हैं।
इन उद्योगों पर लगा जुर्माना —
- 🏭 मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा. लि. — ₹3,90,000
- 🏭 मेसर्स एनआर इस्पात एंड पावर प्रा. लि. — ₹1,60,000
- 🏭 स्काई एलॉयज एंड पावर प्रा. लि. — ₹2,40,000
- 🏭 मेसर्स सिंघल स्टील एंड पावर प्रा. लि. — ₹12,000
- 🏭 बीएस स्पंज प्रा. लि. — ₹2,10,000
- 🏭 शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लि. — ₹50,000
- 🏭 जिंदल स्टील एंड पावर लि. (यूनिट-2) — ₹50,000
विभाग की सख्त चेतावनी
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले उद्योगों पर अब बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक उद्योग में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर भारी आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।












