रायगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण पूर्ण, 9,014 नए मतदाता जुड़े

रायगढ़। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। अंतिम प्रकाशन के बाद कुल 9,014 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इसके साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की प्रति उपलब्ध करा दी गई है तथा फोटो रहित मतदाता सूची की पीडीएफ भी निशुल्क प्रदान की गई है।
शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि राज्यभर में 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान मिशन मोड में संचालित किया गया। जिले में 1,217 बीएलओ ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए। कुल 9,14,669 मतदाताओं का मिलान एवं मैपिंग कार्य किया गया।
प्रशासन को 8,33,681 गणना फॉर्म प्राप्त हुए, जिनका पूर्ण डिजिटलीकरण किया गया। सर्वे के दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की गई। जिन मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त नहीं हुए, उनकी पुष्टि के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ विशेष बैठकें आयोजित की गईं।
प्रारूप से अंतिम प्रकाशन तक की स्थिति
विवरण मतदाताओं की संख्या प्रारूप ड्राफ्ट सूची से पहले 9,14,669 प्रारूप ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद 8,33,681 अंतिम प्रकाशन में कुल पंजीकृत 8,42,695 अंतिम शुद्ध वृद्धि +9,014
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम सूची में 9,014 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है।
विधानसभावार मतदाता संख्या
- लैलूंगा – 1,97,302
- रायगढ़ – 2,34,021
- खरसिया – 2,05,963
- धरमजयगढ़ – 2,05,409
अधिकारियों-कर्मचारियों की अहम भूमिका
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को समयसीमा में पूरा करने के लिए 4 ईआरओ, 93 एईआरओ, 1,156 बीएलओ, 3,137 बूथ लेवल एजेंट सहित अनेक स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। दावा एवं आपत्तियों के लिए 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक का समय निर्धारित किया गया था। प्राप्त सभी प्रकरणों का निराकरण 14 फरवरी 2026 तक कर लिया गया।
अंतिम मतदाता सूची जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित ईआरओ/एईआरओ कार्यालयों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर अवलोकन के लिए उपलब्ध है।
फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से कर सकते हैं आवेदन
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो युवा 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2026 की आगामी अर्हता तिथि के लिए भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से मतदाता सूची में नाम की जांच कर आवश्यक सुधार कराने की अपील की है।





