साजापाली उचित मूल्य दुकान पर कार्रवाई, संचालन एजेंसी के खिलाफ प्रकरण दर्ज

हितग्राहियों से फिंगर लेने के बाद अगस्त का राशन नहीं देने की शिकायत जांच में सही मिली
दुकान निलंबित, प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कर हितग्राहियों को दिलाया खाद्यान्न
रायगढ़। धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम साजापाली में शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न वितरण में कथित अनियमितता की शिकायत सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। शिकायत की जांच में मामला सही पाए जाने पर दुकान की संचालन एजेंसी ज्योति महिला स्व-सहायता समूह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही संबंधित उचित मूल्य दुकान को निलंबित कर दिया गया है।
फिंगर लेने के बाद भी नहीं दिया गया अगस्त का राशन
जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार प्रशासन को शिकायत मिली थी कि साजापाली स्थित उचित मूल्य दुकान में हितग्राहियों से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लेने के बावजूद अगस्त 2026 का खाद्यान्न वितरित नहीं किया गया।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराई। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद संबंधित संचालन एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।
हितग्राहियों के लिए तत्काल की गई वैकल्पिक व्यवस्था
कार्रवाई के साथ प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रभावित हितग्राहियों को राशन लेने में परेशानी न हो। इसके लिए साजापाली उचित मूल्य दुकान से जुड़े हितग्राहियों को अगस्त माह का खाद्यान्न समीपस्थ ग्राम पंचायत चिड़ोडीह कॉलोनी स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान से वितरित कराने की व्यवस्था की गई।
चिड़ोडीह कॉलोनी की उचित मूल्य दुकान का संचालन जीवन ज्योति स्व-सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के बाद साजापाली से जुड़े हितग्राहियों को अगस्त माह का खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है।
अनियमितता पर आगे भी होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्य दुकानों की व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी जारी रखने की बात कही है। प्रशासन के अनुसार खाद्यान्न वितरण में लापरवाही, अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर जांच कर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।






