Raigarh News : युवती पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाला ऑटो चालक गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने BNS की धारा 79 के तहत की कार्रवाई

रायगढ़। सार्वजनिक स्थान पर युवती के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की है। आरोपी ने मुख्य मार्ग पर जाम के दौरान कार में बैठी युवती की ओर इशारा करते हुए अशोभनीय टिप्पणी की थी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने BNS की धारा 79 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी।
होटल ट्रिनिटी के पास की थी अशोभनीय टिप्पणी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 30 अक्टूबर 2026 को 22 वर्षीय युवती अपने पति के साथ पूंजीपथरा से कार में परीक्षा देने रायगढ़ आई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम करीब 4:50 बजे दोनों कार से वापस घर लौट रहे थे।
इसी दौरान होटल ट्रिनिटी के पास मुख्य मार्ग पर जाम लगने के कारण उन्होंने अपनी कार रोक दी और शीशा नीचे किया। तभी ऑटो क्रमांक CG 13 BC 8268 का चालक उनके वाहन के पास पहुंचा और युवती की ओर इशारा करते हुए अशोभनीय टिप्पणी करने लगा। आरोपी के इस व्यवहार से युवती के सम्मान को ठेस पहुंची।
शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा
घटना के बाद युवती ने थाना कोतवाली में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी निरीक्षक अमित तिवारी ने मामले में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
जांच के दौरान ऑटो के पंजीयन नंबर के आधार पर चालक की पहचान उमाशंकर साहू पिता टीकम साहू (37 वर्ष), निवासी राजीव नगर, कोतरारोड, रायगढ़ के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है।






