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Bombay High Court : अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, बिना शर्त माफी के बाद देश छोड़ने के आदेश पर रोक

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OCI कार्ड की शर्तों का पालन करने का दिया भरोसा, भविष्य में भारत में किसी राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की बात कही; 7 दिसंबर को अगली सुनवाई

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। उन्होंने 2 नवंबर 2026 को अदालत में बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा पेश किया और भरोसा दिलाया कि भविष्य में भारत में किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अदालत ने उनका माफीनामा और हलफनामा स्वीकार करते हुए फिलहाल देश छोड़ने के आदेश से राहत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी।

अदालत ने OCI कार्ड की शर्तें याद दिलाईं

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने इमरान खान को उनके OCI यानी ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड से जुड़ी शर्तों की जानकारी दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि OCI कार्ड धारकों को भारत के नागरिकों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

पीठ ने कहा कि OCI कार्ड धारक भारत में रहकर राजनीतिक प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही ऐसे प्रदर्शनों के लिए लोगों को उकसा सकते हैं। अदालत ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका जाकर वहां किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और उसे भारत वापस भेजा जा सकता है।

भारतीय नागरिकता नहीं लेने पर भी उठाया सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान से यह भी पूछा कि बचपन से भारत में रहने, यहीं शिक्षा प्राप्त करने और बॉलीवुड में पहचान बनाने के बावजूद उन्होंने अब तक भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली।

शुरुआत में इमरान खान की ओर से अदालत को केवल यह आश्वासन दिया गया था कि वह भविष्य में किसी राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि बिना शर्त माफी के बगैर उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद उनके वकील ने अदालत में माफीनामा और हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।

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