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Delhi-NCR Green Crackers : दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत, 7 और 8 नवंबर को मिलेगी अनुमति

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दिवाली के मौके पर दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीमित राहत दी है। अदालत ने निर्धारित शर्तों के साथ दो दिनों तक प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। इसके तहत लोग 7 और 8 नवंबर को तय समय के दौरान ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। वहीं, 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा।

केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों को मिली अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों के लिए है। सामान्य पटाखों को इस अनुमति के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। यानी 7 और 8 नवंबर को भी लोग अपनी मर्जी से किसी भी तरह के पटाखे नहीं जला सकेंगे। इसके लिए अदालत की ओर से निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

9 नवंबर से फिर लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध

अदालत के निर्देश के मुताबिक, 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति और दिवाली के दौरान लोगों की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए दी है। हालांकि, दो दिनों की सीमित छूट के बाद प्रतिबंध फिर से लागू होने के कारण पटाखों के इस्तेमाल को लेकर निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

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