छत्तीसगढ़

जहरीली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या करने वाले आरोपी को दो बार उम्रकैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

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जांजगीर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में कीटनाशक मिली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भठली में हुए इस दोहरे हत्याकांड में प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने आरोपी रामगोपाल खुंटे को दोषी ठहराते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

शराब की बोतल में मिलाया था जहरीला कीटनाशक

अभियोजन के अनुसार, आरोपी रामगोपाल खुंटे शराब बेचने का काम करता था। उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर सुंदरलाल कुर्रे का मकान था। सुंदरलाल के घर लोगों की आवाजाही आरोपी को पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था।

घटना 6 मार्च 2025 की शाम की है। आरोप है कि आरोपी ने देशी शराब की 180 एमएल की बोतल में जहरीला कीटनाशक मिला दिया और सुंदरलाल के घर पहुंचा। वहां सुंदरलाल ने शराब पीने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने घर की परछी में बैठे सीताराम लहरे और रोहित कुमार तेंदुलकर को शराब पीने के लिए दे दी।

शराब पीने के कुछ समय बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुई जहरीले पदार्थ की पुष्टि

पुलिस जांच के दौरान आरोपी के घर से कीटनाशक दवाइयों के कई डिब्बे बरामद किए गए। वहीं न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर की जांच रिपोर्ट में मृतकों के विसरा में कार्बामेट श्रेणी के कीटनाशक फेनोबुकार्ब के साथ इथाइल और मिथाइल अल्कोहल की मौजूदगी मिली।

फॉरेंसिक जांच के इन निष्कर्षों से शराब में जहरीला कीटनाशक मिलाए जाने की पुष्टि हुई, जो मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुआ।

प्रत्यक्षदर्शी नहीं, 19 गवाहों के बयान बने अहम आधार

मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था। इसके बावजूद अभियोजन पक्ष ने अदालत में 19 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। पुलिस द्वारा जब्त सामग्री, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी न्यायालय के समक्ष रखा गया।

सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध प्रमाणित माना।

आरोपी को दो बार आजीवन कारावास की सजा

प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी रामगोपाल खुंटे (34 वर्ष), निवासी ग्राम भठली, थाना नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोहरे हत्याकांड में दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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