रायपुर मैट्रिमोनी आफिस की संचालिका के विरूद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज….।।

सिंहघोष/रायगढ़- दिनांक 21.11.2020 को थाना कोतवाली में स्थानीय व्यवसायी ने रायपुर की आपकी मेट्रोमोनी कार्यालय की संचालिका द्वारा मोहित अग्रवाल का बायोडाटा देने के लिये ₹5,000 रुपए शुल्क लेकर धोखाधड़ी किये जाने के संबंध में आवेदन दिया गया, आवेदन पर से संचालिका के विरूद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि श्वेता विश्वकर्मा उर्फ श्वेता अग्रवाल पुत्री आनंद विश्वकर्मा नामक एक महिला शॉप नंबर 102 प्रथम तल भगत प्लाजा पंडरी रायपुर में आपकी मेट्रोमोनी नाम से कार्यालय खोलकर वैवाहिक संबंध कायम कराने का व्यवसाय करती है। उसके इस कार्य में उसके साथ अनेक सहयोगी भी शामिल है। माह सितंबर में श्वेता विश्वकर्मा के कार्यालय में मोहित अग्रवाल निवासी 1007 नोवा A आकृति निहारिका कंपलेक्स साईं बाड़ी अंधेरी ईस्ट मुंबई का विवाह हेतु पंजीयन हुआ था जिससे इसकी बहन का विवाह हुआ है। रिपोर्टकर्ता द्वारा मोहित अग्रवाल के उपरोक्त विज्ञापन वास्तव में इसके जीजा मोहित ने ही दिया है अथवा उक्त विज्ञापन किसी और व्यक्ति का है अथवा फर्जी है जानने के लिये दिनांक 16/9/2020 को श्वेता अग्रवाल को उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करके मोहित का बायोडाटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जिस पर श्वेता विश्वकर्मा, मोहित अग्रवाल का पूरा डाटा बायोडाटा उपलब्ध कराने के लिये पंजीयन शुल्क 5,000 रूपये बताई तो रिपोर्टकर्ता द्वारा गूगल पे द्वारा भुगतान किया। रिपोर्टकर्ता दिनांक 17-09-20 को जब श्वेता विश्वकर्मा से उसके मोबाइल पर संपर्क किया तब वह भ्रामक जवाब देते हुए टाल-मटोल करने लगी जिसके पश्चात उसने दिनांक 18-09-2020 को बायोडाटा देने से इनकार कर दी और पंजीयन शुल्क के नाम से प्राप्त की हुई ₹5,000 वापस नहीं की। रिपोर्टकर्ता का कहना है कि श्वेता विश्वकर्मा उर्फ श्वेता अग्रवाल कार्यालय खोलकर अपने सहयोगी के साथ मिलकर ठगी का धंधा कर रही है एवं मेट्रोमोनी की आड़ में जालसाजी और ठगी का एक रैकेट चला रही है। थाना कोतवाली में श्वेता विश्वकर्मा उर्फ श्वेता अग्रवाल के विरूद्ध अप.क्र. 912 /2020 धारा 420 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।












