Excise Action Chhattisgarh : शराब दुकानों में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई, दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित, एडीईओ पर भी गिरी गाज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री और नियंत्रण में लापरवाही के मामलों में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर दो आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं एक सहायक जिला आबकारी अधिकारी (एडीईओ) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित
आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बालोद जिले के गुरूर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक आशाराम शाक्य तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रोहासी स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी पी. माधव राव को निलंबित किया गया है। दोनों अधिकारियों पर शराब दुकानों के संचालन में अनियमितता और नियंत्रण में लापरवाही के आरोप पाए गए।
एडीईओ निलोफर जैन के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा
देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अरकार (जिला बालोद) की प्रभारी एवं मंडल प्रभारी रहीं सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलोफर जैन के विरुद्ध भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जांच में उनके स्तर पर नियंत्रण में शिथिलता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता सामने आने पर आबकारी आयुक्त ने सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।
उड़नदस्ता जांच के बाद हुई कार्रवाई
आबकारी विभाग के अनुसार, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा विभिन्न जिलों की शराब दुकानों का निरीक्षण किया गया था। जांच में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बिक्री तथा निगरानी में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध यह सख्त कार्रवाई की गई है।








