रायगढ़ : जमीन बंटवारे के विवाद में रिश्तेदार की हत्या, पिता-पुत्र को उम्रकैद

रायगढ़। जिले के रैरुमाखुर्द चौकी क्षेत्र में जमीन बंटवारे को लेकर हुए विवाद में रिश्तेदार की हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में दोषी पाए गए पिता-पुत्र दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
जमीन बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद
मामला जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। विवाद के दौरान पिता और बेटे ने कथित तौर पर मिलकर अपने ही रिश्तेदार पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
मृतक के आश्रितों को मिलेगी क्षतिपूर्ति
न्यायालय की ओर से मृतक के आश्रितों को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की भी अनुशंसा की गई है। फैसले के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई।






