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ऑक्सीमीटर सप्लाई में धोखाधड़ी: उपभोक्ता फोरम ने डीलर को 95 हजार रुपये लौटाने का दिया आदेश

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रायगढ़। इण्डिया मार्ट इंटर मेस लिमिटेड के एक डीलर द्वारा अग्रिम राशि लेने के बावजूद ऑक्सीमीटर की आपूर्ति नहीं किए जाने का मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा। रायगढ़ के मधुबनपारा निवासी अद्वितीय भूषण गोस्वामी ने व्यवसाय के लिए दो सौ ऑक्सीमीटर का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए उन्होंने कुल 1,30,000 रुपये की अग्रिम राशि रायपुर के डीलर पुरुषोत्तम साहू को भुगतान की थी।

डीलर ने पहले 70 हजार और फिर शेष 60 हजार रुपये मंगवाकर पूरी राशि लेने के बाद दो-तीन दिन में ऑर्डर डिलीवरी का भरोसा दिलाया। लेकिन समय बीतने के बाद भी ऑक्सीमीटर नहीं भेजे गए। जब अद्वितीय ने संपर्क करना चाहा तो डीलर ने फोन उठाना बंद कर दिया।

कई प्रयासों के बाद डीलर ने सिर्फ 50 हजार रुपये लौटाए और बाकी 80 हजार देने से इंकार करता रहा। अंततः पीड़ित अद्वितीय भूषण ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली।

फोरम अध्यक्ष छमेश्वरलाल पटेल, सदस्य राजेन्द्र पाण्डेय एवं राजश्री अग्रवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय दिया कि डीलर पुरुषोत्तम साहू द्वारा सेवा में लापरवाही एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया गया है।

फोरम ने डीलर को आदेशित किया कि वह शेष 80 हजार रुपये के साथ मानसिक क्षति के लिए 10 हजार और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये, कुल 95 हजार रुपये पीड़ित को लौटाए।

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