रायगढ़

पूंजीपथरा पुलिस ने महज 4 दिनों में रेप केस की चार्जशीट फाईल की…।प्रदेश में पास्को एक्ट में महज 4 दिन के भीतर चालान पेश करने का पहला मामला…।।

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इसके पूर्व रेप केस में जूटमिल पुलिस पांच दिनों में की थी चार्ज शीट फाईल।।

सिंहघोष/रायगढ़-

माह सितम्बर 2020 में पुलिस चौकी जूटमिल क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस चौकी जूटमिल द्वारा महज पांच दिनों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया था जिस पर पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ पुलिस की पीठ थपथपा कर महिला संबंधी अपराधों में इसी प्रकार की त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिया गया था। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री संतोष कुमार सिंह हर क्राईम मीटिंग में प्रभारियों को महिला एवं नाबालिगों के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे लगातार महिला संबंधी अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और प्रकरणों का समयावधि में चालान तैयार किया जा रहा है। एसपी रायगढ़ जूटमिल पुलिस से एक कदम आगे पूंजीपथरा पुलिस द्वारा रिकार्ड चार दिनों में गुम इंसान/पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी एवं चालानी कार्यवाही करने पर सीएसपी रायगढ़ एवं पूंजीपथरा पुलिस को इस त्वरित कार्यवाही पर बधाई दिये हैं। साथ ही उनके द्वारा इसी गति से पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुआवजा राशि दिलाने में कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। एसपी रायगढ़ श्री संतोष सिंह बताये कि रायगढ़ पुलिस दुष्कर्म मामलों में पीडिता को शीघ्र न्याय दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने बताया कि देश में नाबालिगों के मामलों में पीडितों को जल्द न्याय दिलाए जाने के लिए उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। ऐसे में हमारी जवाबदेही बढ़ जाती है कि ऐसे मामलों में पुलिस की कार्यवाही किसी भी स्तर में धीमे न पड़े और इन मामलों में ऐसे साक्ष्य न्यायाल पेश किये जावें जिससे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। विदित है कि दिनांक 30.10.2020 के दोपहर नाबालिग बालिका के परिजन थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनकी लड़की घर में बिना बताये सुबह घर से कहीं चली गई है। परिजनों द्वारा पडोस के युवक गुड्डू कुमार पर बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की शंका जाहिर किये थे। घटना को लेकर थाना पूंजीपथरा में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 214/2020 धारा 363 IPC का एफ.आई.आर. दर्ज के तुरंत बाद ही थाना प्रभारी टी.आई. मनीष नागर द्वारा अपने स्टाफ को गुम बालिका का फोटो व्हाटसकर कर सभी दिशाओं में पतासाजी के लिये टीम रवाना किये। इसी दरम्यान स्टाफ को बालिका पूंजीपथरा गैस गोदाम के सामने बैठी मिली जिसे थाना लेकर आये। बालिका के माता-पिता के समक्ष नाबालिग बालिका संदेही गुड्डू कुमार* के बुलावे पर जाना बताई। जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी गुड्डू कुमार पिता राजेन्द्र पासवान उम्र 20 साल ग्राम बालागोजी थाना चकाई जिला जमुई बिहार हाल मुकाम पूंजीपथरा को गिरफ्तार किया गया तथा बालिका के कथन,मुलाहिजा पर से प्रकरण में धारा 376 IPC,6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर सीएसपी रायगढ़ श्री अविनाश सिंह द्वारा पूरे केस की मॉनिटरिंग की गई और महज चार दिनों में आरोपी गुड्डू कुमार पासवान को सजा दिलाने योग्य साक्ष्य टी.आई. पूंजीपथरा द्वारा जुटाया गया और आज दिनांक 03.11.2020 को जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ में आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुआवजा देने पूंजीपथरा पुलिस आगे त्वरित कार्यवाही कर रही है।

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