छत्तीसगढ़

भारतमाला परियोजना में बड़ा खुलासा: बिलासपुर में भू-अर्जन अनियमितता, पूर्व तहसीलदार और पटवारी पर एफआईआर

बिलासपुर । भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर-उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-130A) निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्राम ढेंका में भू-अर्जन के दौरान मुआवजा वितरण में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद अब तत्कालीन तहसीलदार डीके उइके और पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ तोरवा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के समय फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुछ व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किए गए। इसी आधार पर मुआवजा की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान हुआ।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में न केवल राजस्व अभिलेखों से छेड़छाड़ की गई, बल्कि नामांतरण और बंटवारे की प्रक्रिया में भी अनियमितता बरती गई। मुआवजा वितरण में हुई इस गड़बड़ी की पुष्टि जिला स्तरीय जांच समिति ने की है।

वर्तमान में पदस्थ तहसीलदार राहुल शर्मा ने एसडीएम के निर्देश पर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 34 (साझा आपराधिक कृत्य), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), और 471 (फर्जी दस्तावेजों का उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्रशासन अब इस पूरे प्रकरण में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटा है। वहीं, जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भविष्य में और भी अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

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