छत्तीसगढ़ में महंगी शराब पर टैक्स बढ़ा, प्लास्टिक बोतलों में बिक्री का फैसला

रायपुर। महंगी शराब के शौकीनों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने शराब पर ड्यूटी दरें बढ़ा दी हैं। नई ड्यूटी दरें अब राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई हैं। नई व्यवस्था के अनुसार, जितनी महंगी शराब होगी, उसका टैक्स उतना ही ज्यादा देना होगा।
विदेशी और देशी शराब पर अलग ड्यूटी
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से नई ड्यूटी दरें लागू होंगी। देशी और विदेशी शराब दोनों पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। विदेशी शराब की कीमत के अनुसार अलग-अलग ड्यूटी तय की गई है। महंगी शराब पर अब ज्यादा टैक्स देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पर भी नई ड्यूटी दरें लागू होंगी।
सेना और अर्धसैनिक बलों को छूट
आबकारी नीति में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर तय की गई है। अब शराब सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होगा। शराब कंपनियों के रेट ऑफर आने के बाद कीमतें और बढ़ सकती हैं।
प्लास्टिक की बोतलों में बिक्री का फैसला
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने आबकारी नीति में यह बड़ा बदलाव किया है कि अब शराब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में ही उपलब्ध कराई जाएगी। यह नीति वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगी। सरकार का मानना है कि इससे दुकानों में कांच की बोतलों के टूटने का खतरा कम होगा, कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी और वित्तीय नुकसान भी घटेगा।












