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1 अप्रैल 2026 से लागू नए नियम: आपकी जेब, यात्रा और बैंकिंग पर सीधा असर

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नई दिल्ली, 1 अप्रैल। नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ देशभर में कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रेलवे द्वारा किए गए इन बदलावों का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और डिजिटल लेन-देन पर सीधे तौर पर पड़ेगा।

यहां आसान भाषा में समझिए क्या बदला है—

रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम सख्त
अब कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर रिफंड पाने के लिए ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले कैंसिल करना जरूरी होगा। पहले यह सीमा 4 घंटे थी। इस बदलाव का मकसद आखिरी समय की भीड़ और सीटों की बर्बादी कम करना है।

बोर्डिंग स्टेशन बदलने में राहत
अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। पहले यह सुविधा चार्ट बनने तक सीमित थी। इससे यात्रियों को आखिरी समय में प्लान बदलने की सुविधा मिलेगी।

हाईवे पर सफर हुआ महंगा
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने FASTag के सालाना पास की कीमत ₹3000 से बढ़ाकर ₹3075 कर दी है। साथ ही अब टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। केवल डिजिटल भुगतान ही मान्य होगा।

PAN कार्ड के लिए सख्त नियम
अब PAN कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा। आवेदन के समय वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेज भी देने होंगे। साथ ही PAN पर वही नाम होगा जो आधार में दर्ज है, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

ATM से UPI निकासी पर नया नियम
अब बिना कार्ड के UPI से ATM से पैसे निकालना भी आपके मासिक फ्री ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। लिमिट पार करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा।

क्या है इसका असर?
इन नए नियमों से जहां डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों को अपने खर्च और बैंकिंग आदतों में बदलाव करना होगा। खासकर यात्रा, टोल भुगतान और ATM उपयोग में अब अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी।

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