तरुण डहरिया मामले मे महासमुंद पुलिस ने दोनों आरोपियों की किया गिरफ़्तार…।

-आरोपियों के विरूध्द ST/SC एक्ट की धाराओं के तहत की गई कार्यवाही।
-घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की ब्रेजा कार वाहन भी जप्त।
-पैसों के आपसी लेनदेन को लेकर था विवाद।
सिंहघोष/महासमुंद-06.07.23- घटना संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है थाना पिथौरा अंतर्गत दिनांक 05.07.2023 को प्रार्थी तरूण डहरिया पिता नोहर डहरिया ग्राम सन्डी खैरा थाना पलारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा अपनी माता अनारकली डहरिया उम्र लगभग 40 वर्ष के साथ थाना पिथौरा आया और राहुल राजपूत एवं सन्नी सरदार द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रार्थी तरूण डहरिया को आपसी पैसों के लेनदेन के विवाद को लेकर कार में बिठाकर अश्लील गाली गलौच कर हाथ, पैर एवं लोहे के राड से मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी दिया एवं अनुसूचित जाति का होना जानते हुए भी राहुल राजपूत अपने घर रायगढ में मारपीट कर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने के संबंध में कार्यवाही हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिससे थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 145/23 धारा 342, 294, 323, 506, 34 भादवि, 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के द्वारा उक्त सूचना को गंभीरता से लते हुये सायबर सेल एवं थाना पिथौरा की पुलिस टीम को उक्त आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था।
पुलिस अधीक्षक महासमुन्द के द्वारा थाना पिथौरा एवं सायबर सेल महासमुन्द से पृथक-पृथक टीम गठित कर उक्त घटना में शामिल आरोपीयों की पतासाजी हेतु रवाना किया गया। टीम के द्वारा जिला बिलासपुर से आरोपियों को हिरासत में लिया गया जिनसे नाम पता पुछने पर अपना नाम (01) राहूल सिंह पिता अरूण सिंह उम्र 26 साकिन सिद्धि विनायक कालोनी इंदिरा नगर बिहाइंड एस.एम ट्रेडर्स के पीछे थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ छ.ग. (02) संदीप सिंह उर्फ सन्नी पिता गुरदीप सिंह उम्र 26 साल साकिन रायगढ थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ छ.ग. रहने वाले बताये जिनसे घटना के सम्बंध में पूछताछ करने पर घटना दिनाँक को प्रार्थी तरुण डहरिया से पैसों के आपसी लेनदेन के विवाद को लेकर मारपीट कर घटना करना स्वीकार किया गया,जो आरोपियों का कृत्य अपराध धारा का घटित करना पाए जाने से गिरफ्तार किया गया एवं घटना में उपयोग की गयी एक सफेद रंग की ब्रेजा कार को जप्त किया गया।