झूठी और आधारहीन शिकायत के मामले में,आरोपिया के विरुद्ध सिटी पुलिस की कारवाही…। कोतवाली पुलिस ने धारा 182/211के तहत कारवाही करते हुए आरोपिया के प्रकरण दर्ज किया…।।

सिंहघोष/रायगढ़- आपकी नजर राज्य के पुलिस थानों के बाहर लगे एक नोटिश बोर्ड पर जरूर पड़ी होगी,जिंसमे स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख होता है कि किसी के विरुद्ध पुलिस में झूठी शिकायत करना भी कानून अपराध है. .इसके बावजूद हमारे आसपास ऐसे पूर्वाग्रहीत लोगो की कमी नही है जो बात-बात पर थाने पहुंचते है और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सामने वाले के विरुद्ध झूठी शिकायतें पेश करने से बाज नही आते हैं।।
इस तरह का एक मामला शहर के सिटी कोतवाली रायगढ़ में पेश आया है। जहां शिकायतकर्ता महिला मंजू अग्रवाल पति मनीष अग्रवाल निवासी सिटी हॉस्पिटल रायगढ़ की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने दूसरे पक्ष श्रीमती पूनम त्रिपाठी और मुकेश त्रिपाठी के विरुद्ध दर्ज मामले की जांच करते हुए पाया कि पूरी शिकायत ही झूठी और बनावटी है। यहां मंजू अग्रवाल नाम की महिला ने दूसरे पक्ष के नाम पर पुलिस से झूठी शिकायत की थी।
इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायतकर्ता मंजू अग्रवाल पति मनीष अग्रवाल के विरुद्ध दण्डात्मक कारवाही करते हुए धारा 182,211 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वहीं
जांच के उपरांत मंजू अग्रवाल के द्वारा साक्ष्य छुपाने के कारण भादवि की धारा 201 भी जोड़ा गया है।
झूठी और निराधार शिकायतों को लेकर विधी विशेषज्ञों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर कोई पुलिस से झूठी शिकायत करता है और उसका झूठ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भादंसं की धारा 182 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें नकद जुर्माने के साथ छह महीने की सजा का प्रावधान भी है।