छत्तीसगढ़

नौकरी लगाने के नाम पर 1.30 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार

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कबीरधाम। कबीरधाम पुलिस ने नौकरी लगाने का झांसा देकर 1.30 लाख रुपये की ठगी करने और फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर भेजने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन में जिले में धोखाधड़ी, कूटरचना और फर्जी दस्तावेजों के जरिए ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बोड़ला अखिलेश कौशिक के दिशा-निर्देशन में चौकी पोड़ी पुलिस ने कार्रवाई की।

नौकरी का झांसा देकर लिए 1.30 लाख रुपये

मामले में प्रार्थी जुगेश्वर साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी राम्हेपुर खुर्द, चौकी पोड़ी, थाना बोड़ला ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक 1 नवंबर 2025 से 30 जून 2026 के बीच आरोपी कलिन्दर मिंज, पिता पहलू मिंज, उम्र 32 वर्ष, निवासी रूपडेगा तालाब के पास, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ ने उसे नौकरी लगाने का झांसा दिया और इसके एवज में 1.30 लाख रुपये लिए।

आरोपी ने प्रार्थी को नौकरी के संबंध में फर्जी नियुक्ति प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराया।

खुद को फुटबॉल कोच बताकर बनाया संपर्क

विवेचना में सामने आया कि आरोपी स्वयं को फुटबॉल कोच बताकर विभिन्न स्थानों पर खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में लेकर जाता था। इसी दौरान उसकी पहचान जुगेश्वर साहू से हुई। आरोपी ने प्रार्थी को खेल प्रशिक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उससे 1.30 लाख रुपये प्राप्त कर लिए।

लैपटॉप से तैयार किया फर्जी नियुक्ति पत्र

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि रुपये लेने के बाद उसने अपने लैपटॉप से उप संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़, रायपुर के नाम से जुगेश्वर साहू की नौकरी से संबंधित फर्जी पत्र तैयार किया। इसके बाद रायगढ़ की एक दुकान से सील तैयार करवाकर फर्जी पत्र पर लगाई और अपने मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप पर प्रार्थी को भेज दिया।

अपराध की जानकारी मिलते ही सबूत नष्ट करने का प्रयास

पुलिस के मुताबिक आरोपी को जब अपने विरुद्ध अपराध दर्ज होने की जानकारी मिली तो उसने खराब हो चुके लैपटॉप को कबाड़ में बेच दिया। वहीं फर्जी नियुक्ति पत्र को फाड़ दिया तथा तैयार कराई गई सील और मोबाइल को रायगढ़ की केलो नदी में फेंकने की बात बताई। प्रार्थी से प्राप्त 1.30 लाख रुपये को आरोपी ने व्यक्तिगत खर्च में उपयोग करना स्वीकार किया।

दस्तावेजों की छायाप्रतियां बरामद

विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर प्रार्थी की मार्कशीट, रोजगार पंजीयन, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड की छायाप्रतियां बरामद कर विधिवत जब्त की गई हैं।

बीएनएस की धाराओं में गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किए जाने तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थाना बोड़ला में धारा 336(3), 319(2), 340(1) एवं 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी कलिन्दर मिंज को 24 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

प्रकरण में विवेचना जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में चौकी पोड़ी प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार एवं चौकी पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा।

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