गणेश चतुर्थी समेत पांच प्रमुख पर्वों पर रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर रोक

नगर निगम ने जारी किया आदेश, पशुवध गृह से लेकर होटल और दुकानों तक लागू रहेगी पाबंदी; उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
रायपुर। राजधानी रायपुर में आगामी गणेश चतुर्थी, जैन समाज के पर्युषण पर्व सहित पांच प्रमुख त्योहारों को देखते हुए नगर निगम ने निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश शहर में संचालित पशुवध गृहों, मांस-मटन की दुकानों के साथ होटल और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा।
महापौर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह आदेश जारी किया है। निगम के मुताबिक, पर्वों के दौरान निर्धारित दिनों में शहर के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।
होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी रोक
आदेश के अनुसार केवल दुकानों में बिक्री ही नहीं, बल्कि होटल और अन्य स्थानों पर भी मांस-मटन बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। निगम ने संबंधित व्यवसायियों को निर्धारित तिथियों में आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित अवधि में मांस-मटन की बिक्री या परोसने का मामला सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर्वों के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगम का अमला निगरानी करेगा।






