टंगिया से जानलेवा हमला कर हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद

खरसिया अपर सत्र न्यायालय का फैसला, प्रत्येक दोषी पर 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
खरसिया। अपर सत्र न्यायालय खरसिया की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव ने टंगिया से जानलेवा हमला कर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
रास्ता रोककर मारपीट का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 7 जुलाई 2025 की दोपहर करीब 2:30 बजे ग्राम कोठीकुंडा में हुई थी। मामले में पीड़िता सुकमति साहू की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया था।
बताया गया कि मोटरसाइकिल से जा रहे तिहारू साहू का रास्ता मुख्य मार्ग पर बड़ा बांस रखकर रोक दिया गया। इसके बाद आरोपी जानकी साहू, उसके बेटे विकास साहू, भाई भुनेश्वर साहू और बहन ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
टंगिया से किया जानलेवा हमला
अभियोजन के मुताबिक, इसी दौरान विकास साहू ने लोहे की टंगिया से तिहारू साहू पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
जांच और अभियोजन की भूमिका रही अहम
अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष मामले से जुड़े साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण की जांच जोबी चौकी प्रभारी लक्ष्मीनारायण राठौर द्वारा की गई, जबकि शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने पैरवी की।
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी तर्कों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।





