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Bilaspur High Court : धरमजयगढ़ में 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन विस्तार मामले में हाईकोर्ट सख्त, केंद्र-राज्य सरकार और बिजली कंपनी को नोटिस

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हाथी प्रभावित क्षेत्र में बिना अनुमति और पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन का आरोप, एक सप्ताह में मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन क्षेत्र में कथित रूप से बिना आवश्यक अनुमति और पर्यावरणीय मानकों का पालन किए 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन विस्तार किए जाने के मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित बिजली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाथी प्रभावित क्षेत्र में काम को लेकर उठे सवाल

मामला रायगढ़ जिले के हाथी प्रभावित धरमजयगढ़ वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन विस्तार का कार्य आवश्यक अनुमति और पर्यावरणीय नियमों का पालन किए बिना किया गया।

याचिकाकर्ता ने वन क्षेत्र, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित बिजली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, जिस पर न्यायालय ने एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया।

पर्यावरणीय मानकों को लेकर होगी जांच

अब इस मामले में संबंधित विभागों और कंपनी के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वन क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों और पर्यावरणीय नियमों के पालन को लेकर निगरानी बढ़ने की संभावना है।

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