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Raigarh Crime : NH-53 पर युवक से लूट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग भी शामिल, मोबाइल-नकदी बरामद

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‘ऑपरेशन’ के तहत पुसौर पुलिस की बड़ी सफलता, सीसीटीवी और मुखबिर सूचना से 7 दिन में सुलझा लूटकांड

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुसौर पुलिस ने एनएच-53 पर युवक से मारपीट कर मोबाइल, नकदी और जरूरी दस्तावेज लूटने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल, नगदी, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और वारदात में प्रयुक्त बिना नंबर की होंडा एक्टिवा स्कूटी जब्त की है।

स्कूटी को टक्कर मारकर की थी लूट

पुलिस के अनुसार ग्राम तेतला निवासी कमल प्रसाद जांगड़े ने 11 जुलाई को थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 4 जुलाई की रात करीब 10:20 बजे रायगढ़ से घर लौटते समय लोहरसिंह पेट्रोल पंप के आगे मां मंगला नर्सिंग कॉलेज के पास एनएच-53 पर बिना नंबर की नीले रंग की स्कूटी में सवार तीन युवकों ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। सड़क पर गिरने के बाद आरोपियों ने मारपीट कर ₹2,500 नगद, रियलमी P2 Pro मोबाइल, चार एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी लूटकर फरार हो गए।

सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह बैस के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने चाणक्य शर्मा उर्फ दिलीप शर्मा (33 वर्ष), चन्द्रभानू साव (26 वर्ष) और एक 16 वर्षीय विधि से संघर्षरत बालक की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया।

मोबाइल, नगदी और दस्तावेज बरामद

पूछताछ में तीनों ने वारदात स्वीकार कर ली। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की होंडा एक्टिवा, लूटा गया रियलमी P2 Pro मोबाइल, ₹1,600 नगद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और चार एटीएम कार्ड बरामद किए गए। तहसीलदार पुसौर की मौजूदगी में कराई गई शिनाख्ती परेड में पीड़ित ने तीनों आरोपियों की पहचान की।

न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपी

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 187/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2) और 309(4) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। वहीं, विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

एसएसपी का संदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि “लूटपाट जैसी घटनाओं में शामिल अपराधियों के लिए रायगढ़ जिले में कोई जगह नहीं है। तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी और प्रभावी पुलिसिंग के माध्यम से ऐसे अपराधों का शीघ्र खुलासा कर आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और न्यायालय में सशक्त साक्ष्यों के साथ चालान प्रस्तुत किया जाएगा।”

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