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टी.एन.सी ने नगर निगम को लिखा पत्र महुआ हॉटल-कांप्लेक्स में हो रही अवैध प्लाटिंग की जांच कर सूचित करें…।।

संत रविदास वार्ड मौजा जूना बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर के व्यपवर्तित भूमि शीट नंबर 10, 193 / 3क / खसरा नंबर 430 पर निर्मित महुआ हॉटल को तोड़कर नियम विरूद्ध भू-माफियों द्वारा अवैध प्लाटिंग करने की शिकायत…।

शिकायतकर्ता इसके पहले नगर निगम को भी शिकायत की थी जिसमे नगर निगम ने अशोक बजाज महुआ हॉटल के मालिक को दिया गया था नोटिस…।।

सिंहघोष/बिलासपुर-29.05.23:- शिकायतकर्ता ने महुआ हॉटल-कांपलेक्स को लेकर टी एन सी में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमे टी.एन.सी ने नगर निगम जोन कमिश्नर को एक पत्र लिखा जिसमे कहा-उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि शिकायतकर्ता दिलीप हरजानी पिता श्री लालचंद हरजानी, पता पुराना बस स्टैण्ड बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा भू-माफियाओं द्वारा नियम विरूद्ध महुआ कॉम्प्लेक्स हॉटल को तोड़ना प्रारंभ कर दिया है एवं महुआ हॉटल काम्प्लेक्स का सन् 1988 के मानचित्र को बिना केन्सल कराये पार्किंग व अंडर ग्राउण्ड नाला की सरकारी जमीन को भी हडप कर अवैध प्लाटिंग कर ऊंची कीमत में छोटे-छोटे टुकड़े कर बेचने की फिराक में है, जो कि नियम विरुद्ध है एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं विकास नियम 1984 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है। जिसकी (छायाप्रति संलग्न) हैं।

कृपया उक्त शिकायत प्रकरण में तथ्यों की जांच कराकर इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

शिकायतकर्ता दिलीप हरजानी ने टी एन सी को शिकायत दी जिसमे लिखा की श्रीमान् माननीय महोदय जी से निवेदन है कि वर्ष 1988 से निर्मित पुराना बस स्टैण्ड में महुआ काम्पलेक्स (हॉटल) जिसका नगर निगम व ग्राम नगर निवेश से मानचित्र नक्शा पास हुआ अभी वर्तमान में राजेश बजाज एवं उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा उक्त कॉम्प्लेक्स हॉटल को रसुखदार भू माफियों को बेच दिया उक्त भू माफिया द्वारा नियम विरूद्ध उक्त कॉम्पलेक्स हॉटल को तोडना भी प्रारंभ कर दिया है, मेरी उक्त कॉम्पलेक्स मे एक दुकान शांप नंबर 10 है, जिसकी चौहद्दी में पश्चिम दिशा में 30 फुट चौड़ा रास्ता पार्किंग व अंडर गाउड नाला का उल्लेख है, सन् 1988 के नगर पालिक निगम एवं नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा पास मानचित्र में भी पार्किंग व अडर गाउड नाला का उल्लेख है।

लेकिन तथाकथित भू माफियाओं के द्वारा सभी नियम कानून को धता बताते हुए उक्त हॉटल कॉम्पेक्स को तोडना शुरू कर दिया है, मेरी दुकान के पीछे पार्किंग को भी समाप्त कर दिया है. इन्होने अपना ले आऊट मानचित्र नगर निगम या नगर एवं ग्राम निवेश से केन्सल नही कराया है, और ना ही कॉम्पलेक्स हॉटल तोडने की कोई विधिवत् परमिशन भी नही ली है। हॉटल की छत पर बहुत भारी भरकम मोबाईल

टावर लगे है, जिसके गिरने अत्याधिक संभावना बनी हुई है जिसके गिरने से बड़ी दुर्घटना घट सकती है एंव जान माल की भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह व्यस्तम चौक है, हमेशा 24 घंटे का आना जाना लगा रहता है।

तथाकथित भू माफियाओं के द्वारा नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों को उल्लखन किया है।

तथाकथित भू माफियाओं उक्त हॉटल काम्पलेक्स का सन् 1988 के मानचित्र को बिना केन्सल कराये पार्किंग व अंडर गाउड नाला की सरकारी जमीन को भी हटप कर अवैध प्लाटिंग कर उची किमत में छोटे – छोटे टुकडे कर बेचने की फिराक में है, जो कि नियम विरूद्ध है एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं विकास नियम 1984 के प्रावधानों को उल्लखन है।

अतः माननीय महोदय जी से निवेदन है कि उक्त हॉटल महुआ काम्पलेक्स को तोडने एवं पार्किंग की भूमि य अंडर गाउङ नाला की भूमि को अवैध प्लाटिंग करने कर बेचने पर तत्काल रोक लगाने की कृपा करे एवं उच्च स्तरीय जाँच का आदेश पारित करे।

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