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धान खरीदी केंद्र प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज

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धान खरीदी में अनियमितता के आरोप में धान उपार्जन केन्द्र घोंच के प्रभारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है.

थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, 15 जनवरी को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित घोंच के धान उपार्जन केन्द्र घोंच का कलेक्टंर और अन्य् अधिकारियों के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया. नायब तहसीलदार पिथौरा के जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा में उपार्जन केन्द्र घोंच के ऑनलाईन रिपोर्ट अनुसार 39588.80 क्विंटल धान उपार्जन केन्द्रर में उपलब्ध होना प्रदर्शित हो रहा था.

जबकि भौतिक सत्यापन पर स्टेक की संख्या 44 थी. जिसमें 1,00,322 बोरी प्रत्येक में 40-40 किलोग्राम यानी 40128.80 क्विंटल होना पाया गया. ऑनलाईन रिकॉर्ड और भौतिक सत्यानपन पर 540 क्विंटल अधिक होना पाया गया. जिसका समर्थन मूल्य 3100 रूपये की दर से 1674000 रूपये की राशि अधिक होना पाया गया. शाखा प्रबंधक के द्वारा वित्तीय अनियमितता कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है.

जांच के दौरान नायब तहसीलदार पिथौरा सांकरा ने पाया कि कृषक खेमराज दीवान पिता नारायण दीवान का 22.40 क्विंटल का टोकन कटा था, जिसमें किसान द्वारा अमानक एवं गुणवत्ताीहीन धान (पुराना बदरा समान) पाया गया था, जिसे कृषक को वापस किया गया है. उक्त के संबंध में समिति प्रबंधक द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया कि अमानक धान की खरीदी कैसे की जा रही है.

साथ ही उपार्जन केन्द्र में कृषकों से अतिरिक्त धान लेना पाया गया. खरीदी किए गए बोरी और भौतिक से उपलब्धर बोरी में 1350 बोरी अधिक पाया गया. उपार्जन केन्द्रो में उपलब्ध नया बारदाना 20 हजार बोरी एवं पुराना बारदाना पुराना 15 हजार का टैंगिग नहीं हुआ है, जिससे उक्त बारदानो की संख्या रिपोर्ट में प्रदर्शित नहीं हो रहा है.

मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी तेजराम श्रीवास के खिलाफ धारा 318(4)-BNS के तहत अपराध कायम किया गया है.

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