कृषि पंप कनेक्शन में अवैध वसूली का खुलासा, लाइनमैन निलंबित

अंबिकापुर/बलरामपुर। कृषि पंप विद्युत कनेक्शन और ट्रांसफॉर्मर लगाने के नाम पर किसानों से अवैध वसूली के मामले में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत सही पाए जाने पर एक लाइनमैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
किसानों की शिकायत से खुला मामला
जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत महारानीपुर (देऊरपारा) बेलडांड़ के किसानों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राजापुर वितरण केंद्र में पदस्थ लाइनमैन चन्द्रकुमार सिदार द्वारा कृषि पंप कनेक्शन और ट्रांसफॉर्मर लगाने के नाम पर 7 हजार रुपये या उससे अधिक की अवैध वसूली की जा रही है।
जांच में आरोप साबित, पद के दुरुपयोग की पुष्टि
शिकायत की जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित लाइनमैन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए देऊरपारा और चिड़ापारा के ग्रामीणों से अवैध रूप से राशि वसूली की। जांच रिपोर्ट में आरोपों को सही पाया गया।
तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई
मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग अंबिकापुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन और कर्तव्य में लापरवाही के तहत चन्द्रकुमार सिदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय बलरामपुर वितरण केंद्र निर्धारित किया गया है।
विभागीय सख्ती के संकेत
कार्रवाई के बाद बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी शिकायतों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।







