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NEET परीक्षा से पहले Telegram पर बैन बरकरार, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। RE-NEET 2026 परीक्षा से पहले मैसेजिंग ऐप Telegram को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए बैन हटाने से इनकार कर दिया है।

परीक्षा की निष्पक्षता को बताया प्राथमिकता

कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय हित और परीक्षा की निष्पक्षता को देखते हुए सरकार के पास ऐसे कदम उठाने का अधिकार है। यह फैसला 21 जून को होने वाली RE-NEET 2026 परीक्षा से ठीक पहले आया है।

सरकार का तर्क स्वीकार

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि Telegram का उपयोग लंबे समय से पेपर लीक, फर्जी दस्तावेज, साइबर ठगी और कुछ मामलों में संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। कोर्ट ने माना कि सरकार ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आपातकालीन स्थिति में यह निर्णय लिया।

Telegram की याचिका खारिज

Telegram की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार ने प्रक्रिया का पालन किया है और आदेश को उचित ठहराया।

जांच और सुरक्षा चिंताएं

सरकार ने यह भी बताया कि मामले की समीक्षा एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव ने की। Telegram के ग्रुप और चैनल फीचर्स को सुरक्षा एजेंसियां संवेदनशील मानती रही हैं।

कोर्ट के इस फैसले के बाद परीक्षा से पहले पेपर लीक और नकल जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार की कार्रवाई को मजबूत कानूनी आधार मिल गया है।

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