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UIDAI का बड़ा स्पष्टीकरण: आधार कार्ड अब जन्मतिथि का वैध प्रमाण नहीं

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नई दिल्ली। Unique Identification Authority of India (UIDAI) ने एक अहम स्पष्टिकरण जारी करते हुए कहा है कि आधार कार्ड को अब जन्मतिथि (Date of Birth) के पुख्ता प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आधार अब केवल पहचान (Identity) और पते (Address) के प्रमाण के रूप में ही मान्य रहेगा।

क्यों नहीं माना जाएगा DOB का पक्का प्रमाण?

UIDAI के अनुसार आधार में दर्ज जन्मतिथि कई मामलों में पूरी तरह सत्यापित नहीं होती। कई लोगों ने आवेदन के समय अनुमानित तारीख दर्ज करवाई होती है, जिसके समर्थन में जरूरी दस्तावेज मौजूद नहीं होते। इसी कारण इसे DOB का विश्वसनीय प्रमाण नहीं माना जा सकता।

जन्मतिथि के लिए कौन से दस्तावेज मान्य

जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे—

  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • 10वीं की मार्कशीट
  • पासपोर्ट
  • सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी DOB प्रमाण पत्र

पहले से लागू नियम की ही स्पष्टता

UIDAI ने साफ किया है कि यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से लागू व्यवस्था को दोबारा स्पष्ट किया गया है ताकि लोगों में किसी तरह का भ्रम न रहे।

आधार की उपयोगिता बनी रहेगी

भले ही जन्मतिथि प्रमाण के रूप में आधार मान्य नहीं होगा, लेकिन बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और पहचान से जुड़े कई कार्यों में इसकी उपयोगिता पहले की तरह बनी रहेगी।

लोगों के लिए जरूरी सलाह

अगर किसी भी आधिकारिक कार्य में जन्मतिथि का प्रमाण देना है, तो आधार पर निर्भर रहने के बजाय वैध दस्तावेज साथ रखना जरूरी होगा, अन्यथा आवेदन या प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

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