पूंजीपथरा राजस्व की जमीन पर बिना अनुमति के सिंघल इंटरप्राइजेज ने लाखो टन अवैध फ्लाई़.एस से पाटा…।।

क्या पर्यावरण विभाग एन.जी.टी के नियमानुसार करेगा जुर्माना..??
सिंहघोष/घरघोड़ा-०८.०५.२२- फैक्ट्रियों से निकलने वाले फ्लाई एस डिस्पोजल के लिए एनजीटी के नियमानुसार अवैध तरीके से डंप किए गए फ्लाई एस पर टन जुर्माना निर्धारित किया गया है जिसमें की सिंघल इंटरप्राइजेज के द्वारा पूंजीपथरा के राजस्व की छोटे झाड़ की जमीन में लाखो टन बिना एनओसी अनुमति के बगैर बेखौफ तरीके से डंप किया है जब नए आदेश में किसानों को उनके जमीनों में फ्लाई एस पाटने पर मुआवजा निर्धारित किया गया है तो फिर क्या राजस्व की जमीने या फॉरेस्ट की जमीनों पर जो सिंघल इंटरप्राइजेज फैक्ट्री द्वारा लाखों टन फ्लाई एस पाट दिया गया है उस पर जुर्माना निर्धारित नहीं किया जाएगा? क्या राजस्व को और फॉरेस्ट विभाग को करोड़ों रुपए की हानि होने के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषित और वन्य प्राणी प्रतिबंधित क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट सभी सुरक्षित भूमि जो सरकार के अंतर्गत आती है उस पर बिना परमिशन के फ्लाई एस पाटा गया है उसकी जांच कर पर्यावरण विभाग को सिंघल इंटरप्राइजेज फैक्ट्री को भी पूंजीपथरा राजस्व छोटे झाड़ की जमीन में पाटे गए लाखो टन फ्लाई एस की जांच कर जुर्माना होना चाहिए और साथ ही साथ राजस्व की जमीन से फ्लाई एस हटाकर सिंघल इंटरप्राइजेज फैक्ट्री अपने परमिशन सुधा जमीनों में डंप करें ऐसा आदेश विभाग से होना चाहिए क्या आने वाले समय में सिंघल फैक्ट्री की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी या फिर एनजीटी के नियम की धज्जियां उड़ाते हुए पर्यावरण विभाग सिंघल इंटरप्राइजेज को क्लीन चिट दे देगी देखना अब यह है कि जिला पर्यावरण विभाग सिंघल इंटरप्राइजेज कंपनी पर क्या कार्यवाही करता है