सरगुजा जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को शराब नशे में विद्यालय पहुँचने पर किया निलंबित

सरगुजा। जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा ने विकासखंड लखनपुर अंतर्गत एक शिक्षक के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की है।
शिक्षक का विद्यालय में शराब के नशे में वीडियो प्राप्त
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी लखनपुर ने 23 जनवरी 2026 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन में उल्लेख था कि ग्राम पंचायत गुमगराखुर्द के सरपंच ने संकुल समन्वयक को एक वीडियो भेजा, जिसमें शिक्षक विद्यालय समय के दौरान शराब के नशे में दिखाई दे रहे थे।
शिक्षक की पहचान और पुष्टि
जांच के बाद उक्त शिक्षक की पहचान श्री बुद्धेश्वर प्रसाद मानिकपुरी, सहायक शिक्षक, एल.बी. प्राथमिक शाला गुमगराखुर्द (लखनपुर) के रूप में की गई। संकुल समन्वयक ने भी पुष्टि की कि शिक्षक ने वास्तव में शराब का सेवन किया था। उल्लेखनीय है कि यह घटना सरस्वती पूजन के अवसर पर हुई थी, जो विद्यालय में एक महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम माना जाता है।
अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की
विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन और दो वीडियो क्लिप के आधार पर यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 एवं नियम-23 के विपरीत पाया गया। इसे कदाचार की श्रेणी में रखा गया।
तत्काल निलंबन और मुख्यालय नियत
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने श्री बुद्धेश्वर प्रसाद मानिकपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बतौली नियत किया गया है। निलंबन के दौरान शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार दिया जाएगा।
जिला शिक्षा अधिकारी का सख्त संदेश
जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि विद्यालयीन वातावरण की गरिमा, विद्यार्थियों की सुरक्षा और सरकारी कर्मचारियों की आचार संहिता का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।












