मकान खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी….।।

सिंहघोष/रायगढ़-
शिकायतकर्ता बुटूराम महंत पिता स्व. श्री लाभो दास महंत निवासी जुटमील झोपड़ी पारा रायगढ़ के शिकायत पत्र की जांच उपरांत दिनांक 21.11.2020 को अनावेदक जितेन्द्र गुप्ता पिता श्री सहदेव गुप्ता निवासी प्रगति नगर सुपेला भिलाई जिला दुर्ग वार्ड नं 21 कैम्प के विरूद्ध अप.क्र. 348/2020 धारा 420 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। शिकायत जांच दौरान शिकायतकर्ता बुटूराम महंत बताया कि करीब 2 वर्ष पहले अपने परिचित रतन बंगाली से अपना झोपडी पारा जूटमिल रायगढ़ स्थित मकान को बिक्री करने की बात किया था। रतन बंगाली *जमीन दलाल जितेन्द्र गुप्ता सा. प्रगति नगर सूपेला भिलाई के बारे में बताया और संम्पर्क कर लो बोला और बताया कि जितेन्द्र गुप्ता शिवम लॉज रायगढ़ में रूका है। तब बुटूराम महंत उससे जाकर संम्पर्क किया तो जितेन्द्र गुप्ता व उसका साथी रवि द्विवेदी सा. दुर्ग के साथ उसके मकान को देखने जूटमिल आये और 16 लाख में उसके मकान को किशन अग्रवाल के पास बिक्री करवाये। बुटूराम महंत, जितेन्द्र गुप्ता को बताया था कि वह झोपड़ीपारा का मकान बिक्री के बाद दूसरा मकान लेगा जिस पर जितेन्द्र गुप्ता, बुटूराम महंत को बोला कि उसे पन्द्रह दिन के अंदर मकान दिलवा देगा और कई जगह मकान दिखाया पर किसी भी मकान मालिक से नहीं मिलवाया। मई 2019 में जितेन्द्र गुप्ता लोचन नगर का एक मकान दिखवाया मकान खाली था जिसे 7 लाख 50 हजार रू में दिलवा दूंगा कहकर जितेन्द्र, बुदूराम से 7 लाख रूपये नगद ले लिया और शेष रकम रजिस्ट्री कराते समय देना बोला और पैसा लेने के संबंध में जितेन्द्र गुप्ता 50 रू के स्टांप पेपर में इकरारनामा भी लिख कर दिया था परन्तु रूपये लेने के बाद से जितेन्द्र गुप्ता वापस रायगढ नहीं आया एवं अपना फोन भी बंद कर दिया। बुटूराम उसका घर जाकर पता करने का प्रयास किया पर उससे मिल नहीं पाया। चक्रधरनगर पुलिस आरोपी के विरूद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर जांच में ज
ुट गई है।