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CG News : प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन अनिवार्य, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में अब बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) का पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पोर्टल पर कराया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने की पहल

विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि बड़े स्तर पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों की निगरानी और अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

निकायों को दिए गए आवश्यक निर्देश

नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर्स की पहचान कर उनका पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराएं।

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