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बिजली बिल राहत : मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी, उपभोक्ताओं को मिलेगा बकाया बिल में लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दी है। अब पात्र उपभोक्ता निर्धारित अवधि तक योजना का लाभ उठा सकेंगे।
योजना के तहत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है।
पात्र उपभोक्ता समय पर लें योजना का लाभ
पावर कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 30 सितंबर तक योजना का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का समाधान कराएं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि एक माह बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद पावर कंपनी ने अवधि विस्तार के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।







