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PM Fasal Bima Yojana : खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा शुरू, 31 जुलाई तक किसान करा सकेंगे पंजीयन

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प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर मिलेगी आर्थिक सुरक्षा, अऋणी किसानों को खुद कराना होगा बीमा

रायपुर। खरीफ वर्ष 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत छत्तीसगढ़ शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। योजना के अंतर्गत किसानों को फसल बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

फसल नुकसान से मिलेगी आर्थिक सुरक्षा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदा, असमय वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों से होने वाली फसल क्षति के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय में स्थिरता लाना और खेती को अधिक सुरक्षित एवं लाभकारी बनाना है।

ऋणी किसानों का बीमा स्वतः होगा

योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए फसल ऋण लेने वाले ऋणी किसानों का बीमा संबंधित वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से स्वतः किया जाएगा। वहीं अऋणी किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं पहल करते हुए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर 31 जुलाई तक बीमा कराना होगा।

बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज

अऋणी किसानों को फसल बीमा कराने के लिए आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, स्वयं के नाम की भूमि अभिलेख की प्रति, बुआई प्रमाण पत्र, सक्रिय बैंक खाते की जानकारी (खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड सहित) और निर्धारित प्रीमियम राशि जमा करनी होगी।

धान फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम

खरीफ फसलों के लिए किसान अंश प्रीमियम बीमांकित राशि का केवल 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सिंचित धान के लिए 1,100 रुपये प्रति हेक्टेयर और असिंचित धान के लिए 880 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम तय किया गया है।

कृषि विभाग ने किसानों से की अपील

कृषि विभाग के उप संचालक श्री इन्द्रासन सिंह पैकरा ने किसानों से अपील की है कि संभावित एल-नीनो (El Niño) प्रभाव के चलते प्रतिकूल मौसम की स्थिति बन सकती है। ऐसे में किसान समय रहते क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं निकटतम CSC केंद्र से संपर्क कर फसल बीमा जरूर कराएं।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल क्षति का आकलन कर किसानों को बीमा दावा एवं मुआवजा राशि का लाभ मिल सकेगा।

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