छत्तीसगढ़

ईडब्ल्यूएस भू-खण्डों के प्रावधानों की जांच तेज, रायगढ़ में चार क्षेत्रों के कॉलोनाइजरों को नोटिस

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कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई, 22 सितंबर को दस्तावेजों के साथ एसडीएम कार्यालय में बुलाया गया

रायगढ़। जिले में कॉलोनी विकास के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित भूमि और भू-खण्डों से जुड़े प्रावधानों की प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर चल रही इस जांच के तहत रायगढ़ एसडीएम कार्यालय ने चार क्षेत्रों में कॉलोनी विकास से जुड़े संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किया है।

खैरपुर समेत चार क्षेत्रों के कॉलोनाइजरों को नोटिस

प्रशासन की ओर से ग्राम खैरपुर, पण्डरीपानी पूर्व, बड़े अतरमुड़ा और जोरापाली में कॉलोनी विकास से संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित पक्षों को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी के साथ 22 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

ईडब्ल्यूएस भूमि और भू-खण्डों की होगी पड़ताल

एसडीएम रायगढ़ महेश शर्मा ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय द्वारा 1 सितंबर 2026 को जारी निर्देशों के पालन में यह जांच शुरू की गई है। इसमें कॉलोनाइजरों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित भूमि, निम्न आय वर्ग के लिए निर्धारित भू-खण्डों तथा कॉलोनी विकास से जुड़े अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की जानकारी जुटाई जा रही है।

दस्तावेजों के आधार पर होगी जांच

प्रशासन की जांच का उद्देश्य यह देखना है कि कॉलोनी विकास के दौरान ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग के लिए निर्धारित प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं। संबंधित कॉलोनाइजरों से दस्तावेज और आवश्यक जानकारी मांगी गई है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी।

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