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Korba Triple Murder : तंत्र-मंत्र के नाम पर 5 लाख को 2.50 करोड़ बनाने का झांसा, तीन की हत्या में तांत्रिक समेत 6 गिरफ्तार

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कोरबा । छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने तांत्रिक समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने तंत्र-मंत्र के जरिए 5 लाख रुपये को 2.50 करोड़ रुपये बनाने का लालच देकर तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी।

घटना का पूरा मामला
11 दिसंबर को थाना उरगा क्षेत्र के ग्राम कुदरी स्थित एक फार्म हाउस में तीन व्यक्तियों की संदिग्ध मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित की गई। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी तांत्रिक आशीष दास ने तंत्र-मंत्र के माध्यम से धन दोगुना करने का झांसा देकर नितेश रात्रे, असरफ मेमन और सुरेश साहू को असरफ मेमन के फार्म हाउस में बुलाया था।

10 दिसंबर की रात आशीष दास नायलॉन की रस्सी, नींबू, नारियल, अगरबत्ती और अन्य तांत्रिक सामग्री लेकर फार्म हाउस पहुंचा। उसने मृतकों को तंत्र-मंत्र की प्रक्रिया का बहाना बनाकर एक-एक कर कमरे में बुलाया।

सबसे पहले नितेश रात्रे को कमरे में बैठाकर उसके गले में नायलॉन रस्सी डाली गई। बाहर खड़े अन्य आरोपियों ने रस्सी खींचकर उसका गला घोंट दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसी तरह असरफ मेमन और सुरेश साहू की भी नायलॉन रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

अस्पताल ले जाने का नाटक, पोस्टमार्टम में खुलासा
घटना के बाद मृतकों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभ में थाना सिविल लाइन, रामपुर में मर्ग कायम किया गया, बाद में प्रकरण थाना उरगा स्थानांतरित किया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की मौत का कारण नायलॉन रस्सी से गला घोंटना (Asphyxia due to ligature strangulation) और मृत्यु की प्रकृति हत्या (Homicidal) पाई गई।

अपराध दर्ज, सबूत जब्त
थाना उरगा में अपराध क्रमांक 544/2025 के तहत धारा 103(1), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) में मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने नायलॉन रस्सी, तंत्र-मंत्र सामग्री, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, स्कूटी, इनोवा कार और 5 लाख रुपये नकद सहित अन्य सामग्री जब्त की।

गिरफ्तार आरोपी
आशीष दास (24 वर्ष), निवासी कमेल बिहार, बिलासपुर
राजेन्द्र जोगी (75 वर्ष), निवासी जरहाभांठा, बिलासपुर
केशव सूर्यवंशी (55 वर्ष), निवासी घुरू, सकरी, बिलासपुर
अश्वनी कुर्रे (42 वर्ष), निवासी अमेरि, थाना सकरी
संजय साहू उर्फ लव कुमार साहू (46 वर्ष), निवासी मोदर, थाना सीपत
भागवत प्रसाद (48 वर्ष), निवासी मुकाम मुड़ापार बाजार, जांजगीर-चांपा

सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

 

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