अपराध

लालच देकर की धोखाधड़ी।

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सिंहघोष/रायगढ़-शिकायतकर्ता पितांबर साहू पिता काशी राम साहू उम्र 47 वर्ष निवासी प्रधान पारा थाना छाल के शिकायत जांच में पाया गया कि ग्राम पतरापाली तहसील करतला स्थित भूमि पर खसरा नंबर 229 /13 रकबा 2.023 हे0 की भूमि जो भूमि दान की भूमि है को शासन की अनुमति प्राप्त किए बिना दिनांक 14 .5 .2009 को *भूमि स्वामी कृपाराम सारथी जिला कोरबा* द्वारा वर्ष 2009 में रमेश कुमार सिंघानिया जिला कोरबा को बिक्री किये और उसी भूमि को अनावेदक *अकरम खान, फिरोज खान ग्राम रामपुर करतला कोरबा, सुरेंद्र पुरोहित ग्राम छाल, जागेश्वर चौहान ग्राम मुनुंद, तत्कालीन हल्का पटवारी अनिल चौधरी* के द्वारा भूमि स्वामी कृपाराम सारथी से मिलकर दिनांक 06.06.2017 को शिकायतकर्ता पितांबर साहू को दूबारा रजिस्ट्री करा दिये । अनावेदकगण द्वारा उपरोक्त भूमि एक दाम सही है और भविष्य में अपार कोयले का भंडार है कहकर लालच देकर 1080000 (दस लाख अस्सी हजार ) ले लिये । शिकायत जांच पर अनावेदकगण पर दिनांक 27.06.2020 को थाना छाल में अप.क्र. 86/2020 धारा 420, 120B, 34 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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