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Raigarh Crime News : जमीन विवाद में युवक की हत्या, आरोपी को उम्रकैद की सजा

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रायगढ़। जिले में जमीन विवाद के दौरान युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पर 100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपये की सहायता देने की अनुशंसा की है।

जमीन समतलीकरण के दौरान हुआ था विवाद

यह मामला 28 जनवरी 2024 का है। चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के ग्राम नवापाली मेन रोड पर विशाल सिंह ठाकुर जमीन का समतलीकरण और झाड़ियों की सफाई करा रहे थे। इसी दौरान जमीन को लेकर हुए विवाद में हरिलाल खड़िया (30) निवासी माझापारा, बड़े अतरमुड़ा मेडिकल कॉलेज रोड ने कुल्हाड़ी से विशाल सिंह ठाकुर के सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी।

वैज्ञानिक साक्ष्यों से मजबूत हुआ मामला

घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके से स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, खून से सनी टोपी, चश्मा, चप्पल और रक्तरंजित मिट्टी सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए। 29 जनवरी 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े बरामद किए गए। एफएसएल रिपोर्ट ने भी अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत किया।

20 गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध

मामले में अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने प्रभावी पैरवी की, जबकि विवेचना अधिकारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर ने वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य पेश किए।

आजीवन कारावास और पीड़ित परिवार को सहायता

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने आरोपी हरिलाल खड़िया को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने छत्तीसगढ़ शासन की पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा की।

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